सामूहिक दंड (Collective Punishment)

एगो भा कुछ सदस्य के क्रिया खातिर पूरा समूह के दंड देल, भले ही केहू व्यक्तिगत रूप से दोषी होखे भा ना। सामूहिक दंड हमेशा निर्दोष पीड़ित पैदा करे ला अउरी एही से ई अन्याय ह।